बारे में
- मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को एक वर्ष की समयावधि के लिए भा.रा.रु. 15,000 का मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
- महिला/किन्नर या अ.जा./अ.ज.जा./सामार्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग संस्थापक/सह-संस्थापक वाले स्टार्ट-अप को एक वर्ष की समयावधि के लिए भा.रा.रु. 20,000 का मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे मामलों में स्टार्ट-अप अस्तित्व में महिला/किन्नर या अ.जा./अ.ज.जा./सामार्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग संस्थापक/सह-संस्थापक का न्यूनतम 50ः अंशधारी होना चाहिए।
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प्रोसेस
ए) प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने हेतु स्टार्ट-अप को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र करना होगा।
बी) योग्य स्टार्ट-अप को पहले छः माह का मासिक भुगतान सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में मासिक आधार पर किया जाएगा।
सी) पहले छः माह के चक्र के पूरा हो जाने पर स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के आंकलन के आधार पर जारी की जाएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 9)पहले छः माह के चक्र के दौरान सहायक दस्तावेजों और बिलों, जो भी लागू हो, के साथ मासिक भत्ता के उपयोग का दर्शाएगी। छः माह के पूरा होने के 15 दिन पूर्व स्टार्ट-अप ए.एन.आई.एन.टी को ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।
डी) केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही मासिक भुगतान की जाएगी।
ई) स्टार्ट-अप यह सुविधा केवल एक बार ले सकेंगे।
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