मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप को एक वर्ष की समयावधि के लिए भा.रा.रु. 15,000 का मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा।
महिला/किन्नर या अ.जा./अ.ज.जा./सामार्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग संस्थापक/सह-संस्थापक वाले स्टार्ट-अप को एक वर्ष की समयावधि के लिए भा.रा.रु. 20,000 का मासिक भत्ता उपलब्ध कराया जाएगा। ऐसे मामलों में स्टार्ट-अप अस्तित्व में महिला/किन्नर या अ.जा./अ.ज.जा./सामार्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग/दिव्यांग संस्थापक/सह-संस्थापक का न्यूनतम 50ः अंशधारी होना चाहिए।
प्रोसेस
ए) प्रोत्साहन के लिए आवेदन करने हेतु स्टार्ट-अप को ऑनलाइन आवेदन प्रपत्र करना होगा।बी) योग्य स्टार्ट-अप को पहले छः माह का मासिक भुगतान सीधे उनके पंजीकृत बैंक खाते में मासिक आधार पर किया जाएगा।सी) पहले छः माह के चक्र के पूरा हो जाने पर स्टार्ट-अप द्वारा प्रस्तुत उपयोगिता प्रमाण पत्र के आंकलन के आधार पर जारी की जाएगी। उपयोगिता प्रमाण पत्र (अनुलग्नक 9)पहले छः माह के चक्र के दौरान सहायक दस्तावेजों और बिलों, जो भी लागू हो, के साथ मासिक भत्ता के उपयोग का दर्शाएगी। छः माह के पूरा होने के 15 दिन पूर्व स्टार्ट-अप ए.एन.आई.एन.टी को ऑनलाइन रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।डी) केवल एक वर्ष की अवधि के लिए ही मासिक भुगतान की जाएगी।ई) स्टार्ट-अप यह सुविधा केवल एक बार ले सकेंगे।
स्टार्ट-अप वृद्धि अनुदान
बारे में
योग्यता मापदण्ड अनुपालन करने वाले स्टार्ट-अप को उनके उत्पादों/सेवाओं के विकास के लिए भा.रा.रू. 3 लाख रुपये तक का एक-बारी अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा।
विप्पणन सहायता
बारे में
अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्टार्ट-अप चलाने वाले उद्यमि अपने उत्पादों/सेवाओं को बाजार में ले जाने के लिए एक बार रु. 03 लाख तक का विप्पणन/प्रचार सहायता प्रदान की जाएगी।
पिछले छ माह के दौरान प्रति माह रु.50,000 की दर से राजस्व वाले स्टार्ट-अप को विप्पणन अनुदान प्रदान करने के योग्य माना जाएगा।
प्रोसेस
ए) स्टार्ट-अप द्वारा वेबसाइट के माध्यम से स्पष्टीकरण के साथ ऑनलाइन प्रोफॉर्मा योजना प्रस्तुत किया जाना चाहिए।बी) यदि परिषद द्वारा अनुमोदित कर दी जाए, तो योग्य स्टार्ट-अप को भुगतान का 50% अग्रिम के रूप में और शेष राशि की प्रतिपूर्ति उनके पंजीकृत बैंक खाता में किया जाएगा।सी) स्टार्ट-अप को विपणन सहायता अनुदान एक बारगी भुगतान के रूप में दिया जाएगा। अनुदान की संवितरण की पुष्टि हेतु अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन द्वारा स्टार्ट-अप को अनुमोदन पत्र दिया जाएगा। स्टार्ट-अप द्वारा आवश्यक व्यय का वहन किया जाएगा और ए.एन.आई.एन.टी से प्रतिपूर्ति का दावा करेगा (निम्नलिखित मार्गदर्शन के अनुसार)। i. यात्रा के उद्देश्य से, कुल खर्च की प्रतिपूर्ति ृ 15000/- (कर सहित) तक और हवाई जहाज के खर्च की प्रतिपूर्ति ृ15000/- (दोनों ओर की यात्रा के लिए) तक की जाएगी। ii. स्टार्ट-अप द्वारा किसी कार्यक्रम में भाग लेने/यात्रा करने में हुई पूर्वानुमानित व्यय का विवरण ए.एन.आई.एन.टी दल को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। इन व्यय पर दिए जाने वाली सहायता को मूल्यांकन किया जाएगा और यदि सही पाया गया तो परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।
सब्सीडी प्राप्त इन्कुबेशन/सहकार्य
बारे में
भारत में ऐसे स्टार्ट-अप जो इन्कुबेटरों और/या सहकार्य स्थलों के भाग है, वे इन्कुबेटर और/या सहकार्य स्थल के मासिक किराये का 50ः तक की सब्सीडी लाभ के लिए योग्य होंगे।
यह सब्सीडी अधिकतम 01 वर्ष की समयावधि के लिए अधिकतम रु.5000 तक ही होगी।
प्रोसेस
ए) स्टार्ट-अप को प्रोफार्मा (अनुलग्नक 4) में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज के साथ इनकुबेटर/को वर्किंग स्पेस से इनकुबेशन पत्र प्रस्तुत करना होगा।
बी) यदि अनुमोदन प्राप्त होता है तो, योग्य स्टार्ट-अप को एक बारगी भुगतान सीधा उनके बैंक खाता में किया जाए।
सी) स्टार्ट-अप द्वारा कार्यक्रम के तहत भुगतान का उपयोग कर लेने के बाद इनकुबेटर को भुगतान किए जाने की तिथि से एक माह के भीतर भुगतान रसीद के साथ उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
पेटेन्ट लागत की प्रतिपूर्ति
बारे में
इस अंचल में संचालित डी.आई.पी.पी. मान्यता प्राप्त स्टार्ट-अप के राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय पेटेन्ट/ट्रेडमार्क/कॉपीराईट आवेदन करने तथा अभियोग की लागत की प्रतिपूर्ति संधराज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा की जाएगी।
प्रोसेस
ए) स्टार्ट-अप द्वारा प्रज्ञात्मक सम्पत्ति के विवरण के साथ ऑनलाइन प्रोफॉर्मा (अनुलग्नक 5) प्रस्तुत करना होगा।
बी) स्टार्ट-अप को पेटेंट/ट्रेडमार्क/कॉपीराइट आवेदन संख्या के साथ आई.पी. के लिए आवेदन करते समय जमा किए गए आवेदन प्रपत्र की सॉफ्ट प्रति प्रस्तुत करना होगा।
सी) स्टार्ट-अप को प्रोफार्मा के माध्यम से किए गए भुगतान की रसीद का सॉफ्ट प्रति प्रस्तुत करना होगा।
जी.एस.टी. प्रतिपूर्ति
बारे में
स्टार्ट-अप उनके डी.अई.पी.पी. प्रमाणपत्र की वैधता की समाप्ति तक किसी भी 03 वर्ष के लिए वस्तुओं की बिक्री में भुगतान किए राज्य जी.एस.टी. वार्षिक प्रतिपूर्ति के लिए योग्य होगा। प्रति वर्ष प्रति स्टार्ट-अप को रु. 3 लाख तक की ही प्रतिपूर्ति राशि की जाएगी।
प्रोसेस
ए) स्टार्ट-अप को बैंक विवरण के साथ सभी प्रकार के व्यय के लिए प्रोफार्मा (अनुलग्नक 6) में उल्लिखित अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करने होंगे। आवेदन प्रपत्र में उल्लिखित अनुसार प्रोफार्मा में वित्त वर्ष 2018-19 या उसके बाद की भरी हुई जी.एस.टी का विवरण होनी चाहिए।
बी) लाभ प्राप्त किए जाने के कम से कम 12 माह पूर्व स्टार्ट-अप अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में आरंभ किया होना चाहिए या लाभ प्राप्त करने के उपरांत में 12 माह तक की अवधि तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह मे रहना चाहिए।
डिजिटल प्रौद्योगिकी सब्सीडी
बारे में
स्टार्ट-अप कम्प्यूटरों, संबंधित हार्डवेयरों की खरीद, संबंधित सॉफ्टवेयर की खरीद के लिए रु. 1 लाख तक के पूंजीगत खर्च का 50% डिजिटल प्रौद्योगिकी सब्सीडी के योग्य होंगे।
प्रोसेस
क) स्टार्ट-अप द्वारा आवेदन में दर्शाए गए हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर की खरीद के विवरण सहित ऑनलाईन प्रपत्र (अनुलग्नक 7) जमा करना होगा ।
ख) अनुदान ऐसे योग्य र्स्टाट-अप को उपलब्ध कराया जाएगा जो अनुदान लेने से 12 महीने पूर्व अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित कंपनी हो अथवा अनुदान मिलने के बाद उन्हें अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में 12 महीने तक रहना होगा ।
ग) खरीदे गए उत्पाद/सॉफ्टवेयर की रसीद कंपनी के संस्थापक/सह-संस्थापक अथवा निदेशक के नाम पर होनी चाहिए ।
घ) हार्डवेयर/सॉफ्टवेयर के लिए किए गए भुगतान अनिवार्य रूप से डिजीटल तरीके से होना चाहिए।
ड.) स्टार्ट-अप द्वारा वैधता के अनुसार सम्पत्ति की उपयोगिता की एक रिपोर्ट (अनुलग्नक 9)तैयार करनी होगी।
बिजली सब्सीडी
बारे में
स्टार्ट-अप 03 वर्ष की समयावधि के लिए प्रति वर्ष 50% बिजली सब्सीडी के योग्य होंगे जो कि अधिकतम रू. 5 लाख तक की होगी।
प्रोसेस
क) स्टार्ट-अप द्वारा अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में स्थापित कार्यालय के विवरण सहित प्रपत्र (अनुलग्नक 8) ऑनलाईन जमा करना होगा ।
ख) बिजली अनुदान सिर्फ अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में कार्यरत स्टार्ट-अप को ही उपलब्ध करवाया जाएगा ।
ग) स्टार्ट -अप द्वारा अनिन्ट के पास तिमाही बिल जमा किया जाएगा, ताकि 50% तक की प्रतिपूर्ति प्राप्त की जा सके जो कि अधिकतम रू. 5 लाख तक सीमित होगी।
घ) इस कार्यक्रम के तहत किया गया भुगतान अनिवार्य रूप से डिजीटल तरीके का होना चाहिए।
Name
Designation
Department
Phone No.
S Sunitha Kumari
Assistant Director(Tech)
Directorate Of Indistries, Middle Point, A&N Islands, Port Blair - 744101